Bank Closed News : भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से बैंकों के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आप सभी को बता दे की आरबीआई की तरफ से भारत का एक बैंक को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। यह बैंक का व्यवसाय पूरी तरीका से बंद हो चुका है। बैंक बंद होने पर ग्राहकों के पैसे को क्या होगा? आईए जानते हैं।
Bank Closed News : भारत का यह बैंक हुआ बंद
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के तरफ से ग्राहकों के हित में हमेशा सख्त कदम उठाते रहते हैं। बता दे की साल 2025 में अब तक आरबीआई की तरफ से 27 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 10 NBFC कल लाइसेंस रद्द कर चुका है। पिछले साल रबी की तरफ से 12 बैंकों का लाइसेंस को रद्द किया गया था। बता दे कि अब तमिलनाडु में स्थित कुडालूर और विल्लुपुरम DCCB कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड पर गाज गिरा है।
RBI ने बैंक का लाइसेंस को रद्द करते हुए 6 फरवरी 2025 से बैंकिंग कारोबार को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इस बैंक को 21 मार्च 2020 में लाइसेंस दिए गए थे।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में कर सकता है काम
बता दे कि रिजर्व बैंक के तरफ से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 36A(2) के अंतर्गत इस बैंक को एक गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित करने का फैसला लिया है। इस डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। डेबिट कार्ड पेमेंट, कैश विड्रोल, ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि सेवाएं भी नहीं देने की घोषणा किए गए हैं।
अनक्लेमड और अवनैतिक जमा राशि को चुकाना होगा।
आरबीआई के नोटिस के अनुसार, कुडालोर और विल्लुपुरम DCCB के कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी जब भी मांग की जाती है तो उसके द्वारा रखे गए गैर सदस्यों की अवनैतिक और दवा ना की गई जमा राशियों को चुकाना सुनिश्चित करना होगा।
आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भी लगाया रोक
आप सभी को बता दे कि आरबीआई के तरफ से मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक (New India co-Operative Bank) पर पूरी तरीका से रोक लगा दिया है। बैंक के ग्राहक अपना पैसा भी नहीं निकलने का निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, केंद्रीय बैंक ने इस बैंक पर नए लोन देने, पैसे निकालने और पैसे जमा करने के अलावा एफडी इत्यादि सभी पर रोक लगा दिया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।