हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए जल्द करें आवेदन, देखें जरूरी दस्तावेज

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Haryana News:हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने ₹2750 की पेंशन राशि दी जाती है, जो समय-समय पर संशोधित की जा सकती है। सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

जरूरी पात्रता और दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और परिवार पहचान पत्र (PPP) में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और जन्मतिथि प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नजदीकी CSC केंद्र या ब्लॉक विकास कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

बुढ़ापा पेंशन का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती है और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। सरकार इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर संशोधन भी करती रहती है, जिससे अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।

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