UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी और अर्धसरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए नया आदेश आया है। अब उन्हें दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, चार पहिया वाहन चलाते समय उन्हें सीट बेल्ट लगानी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा।
वहीं स्कूली छात्रों के लिए भी यही नियम लागू होगा। अगर वे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी स्कूलों में हाजिरी नहीं ली जाएगी। साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को इसकी जानकारी दे दी गई है।
साथ ही अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग वेंकटेश्वर लू ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट) अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों का एक मुख्य कारण दोपहिया वाहन चालक और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चार पहिया वाहन चालक और अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग न करना है।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी जो दोपहिया वाहनों से कार्यालय आते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। उनके साथ काम करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होना चाहिए।
चार पहिया वाहनों से कार्यालय आने वाले अधिकारी/कर्मचारी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा अन्य सभी सहयात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होना चाहिए।
सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कराएं। सभी सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश वर्जित किया जाए।
यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया जाए।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजी जाए।
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह का कहना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा की थी। जिसमें यह बात सामने आई थी कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होना चाहिए।
अब इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश का पालन कराया जाएगा। सरकारी और अर्धसरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा। अब पीछे बैठने वाला भी बिना हेलमेट के वाहन नहीं चला सकेगा। जब सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में सभी लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहनेंगे तो संदेश दूर तक जाएगा और सभी लोग नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे।