Helmet Rules : टू व्हीलर गाड़ी चलाने वालों के लिए जारी हुआ नया नियम, जान लीजिए नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना।

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Helmet Rules : टू व्हीलर गाड़ी चलाने को लेकर कई तरह के नियम है। यह नियम लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किए जाते हैं। लेकिन एक नया नियम लाया गया है। अगर आप भी टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको यह खबर के माध्यम से नए नियम को बताया गया है।

Helmet Rules : गाड़ी चलाने वालों के लिए जारी हुआ नया नियम।

बता दे की बीते दिनों लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक हुआ। जिसमें सड़क हादसों के बीच एक साल में 31% मोटे दो पहिया वाहन से बताई गई। यह भी निर्देश दिया गया कि जो भी दो पहिया वाहन चलाते हैं वह तो हेलमेट पहनेंगी ही इसके साथ-साथ पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाएंगे। पीछे बैठने वाले बच्चों की उम्र अगर 4 साल से अधिक हो जाती है तो उसे भी हेलमेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई भी परिवार ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा।

गाड़ी चलाते समय बिल्कुल भी ना करें यह गलती

इसके साथ ही बताया गया कि जो भी टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं वह गाड़ी चलाते समय मोबाइल, ब्लूटूथ का इस्तेमाल, एयर फोन का इस्तेमाल, विपरीत दिशा में वाहन चलाना और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी कार्यवाही किया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको भारी जुर्माना देना होगा।

बता दे की यमुना एक्सप्रेसवे के संबंध में अफसर ने कमेटी के तरफ से बताया गया कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों से मृतकों की संख्या में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। कमेटी की बैठक में यह भी कहा गया कि पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों को भी विश्वकर्मा ऐप से जोड़े जाएंगे। इससे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने में लगने वाले समय को काम किया जा सकेगा।

लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर किया गया अहम बैठक

बता की सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक अहम बैठक किया गया जिसमें सड़क हादसों में बीते 1 साल में 31% मोटे दो पहिया वाहनों के द्वारा बताई गई। यह भी निर्देश दिए गए कि दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाले ही भी हेलमेट लगाएंगे। पीछे बैठने वाले बच्चों की उम्र अगर 4 साल से अधिक हो जाती है तो उन्हें भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा।

कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा का विषय जोड़ा जाने का सुझाव

परिवहन आयुक्त बी सिंह के तरफ से सुझाव दिए गए की सड़क हादसों में 18 से लेकर 25 वर्ष की आयु के युवाओं की मौत सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों की अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रश्न पत्र में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल को भी पूछा जाना चाहिए। इसके साथ ही लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया में सभी आवेदनों को हिंदी में भरने का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। इसी तरह अपर मुख्य सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लु के तरफ से सुझाव दिया कि परिवहन विभाग की ऑनलाइन योजनाओं के पोर्टल को जन सुविधा केंद्रों के जरिए भी उपयोग में लाया जाना चाहिए।

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