UP Budhapa Pension Yojana: यूपी के बुजुर्ग लोगों को मिलेगी अब इतनी पेंशन! योगी सरकार ने किया ऐलान

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UP Budhapa Pension Yojana: क्या आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है? या आपके घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है? तो ये खबर आपके लिए है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने बुज़ुर्गों को पेंशन देती है. समाज कल्याण विभाग की ओर से निर्धारित इस योजना के तहत 60 से 79 साल की उम्र के पात्र बुज़ुर्गों को 1000 रुपये और 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को 500 रुपये की सहायता दी जाती है. अब आपको ये जानना चाहिए कि इस योजना के लिए कौन पात्र है और इस योजना से कैसे जुड़ें?

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Vridha Pension Yojana) राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवनयापन में सहायता करना है।

योजना के लाभ

1. पेंशन राशि:

60 से 79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को ₹800 प्रति माह।

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को ₹1000 प्रति माह।

2. सीधा लाभ: पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

3. जीवनयापन में सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को उनके जीवन के बुनियादी खर्चों में मदद।

पात्रता

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

1. आधार कार्ड

2. निवास प्रमाण पत्र

3. आय प्रमाण पत्र

4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (या आयु सत्यापन के लिए दस्तावेज)

5. बैंक खाता पासबुक

6. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्क्रिया

1. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. “वृद्धावस्था पेंशन योजना” के लिंक पर क्लिक करें।

3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

4. आवेदन जमा करने के बाद, आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए संभाल कर रखें

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आवेदन में सही और सत्य जानकारी देना अनिवार्य है।

2. पेंशन का लाभ पात्रता सत्यापन के बाद दिया जाएगा।

3. समय-समय पर लाभार्थी का पुनः सत्यापन किया जाएगा।

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