MP News: मध्य प्रदेश के 35 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। नए साल में उनके मानदेय में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद श्रम विभाग ने पहल शुरू कर दी है।
एक माह ही मिला बढ़ा हुआ वेतन
न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने 2019 में कर्मचारियों और श्रमिकों के मानदेय में करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे 2024 में लागू किया। कर्मचारियों को एक माह तक बढ़ा हुआ वेतन भी मिला, लेकिन एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने वेतन बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगा दी थी।
मप्र सरकार के वकील ने दी राय
इंदौर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को अपना स्टे हटा लिया। जिसके बाद श्रमिकों और कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन को बहाल करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। श्रम आयुक्त ने मप्र सरकार के वकील भुवन गौतम से राय मांगी है। जिस पर उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है, जिसके आधार पर अधिसूचना का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों को अप्रैल 2024 से ही न्यूनतम संशोधित वेतन मिलना चाहिए।
एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की याचिका खारिज
दरअसल, मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की थी। बोर्ड की सलाह पर मप्र शासन ने अप्रैल 2024 में वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया था, लेकिन एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया है।
कर्मचारियों को 9 माह का एरियर भी मिलेगा
इंदौर हाईकोर्ट के आदेश और शासकीय अधिवक्ता की राय के बाद श्रम विभाग का आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाएं 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई हैं। इसलिए वेतन वृद्धि तभी से देनी होगी। कर्मचारियों और श्रमिकों को 9 माह का एरियर भी देना होगा।