Bhagya Lakshmi Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें बेटियों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च में मदद शामिल है। अगर माता-पिता थोड़ी जागरूकता दिखाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तो उन्हें बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च के तनाव से मुक्ति मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए ऐसी ही एक योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें बेटी के जन्म के समय 50 हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
किसके लिए है भाग्य लक्ष्मी योजना?
यूपी सरकार की यह योजना बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) से नीचे के परिवारों के लिए है। इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार की आर्थिक मदद करना, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसके जरिए सरकार भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहती है।
योजना का क्या फायदा है?
भाग्य लक्ष्मी योजना में यूपी सरकार बेटी के जन्म के समय 50 हजार रुपये का बॉन्ड देती है। बेटी के 21 साल की होने पर यह बॉन्ड मैच्योर होकर 2 लाख रुपये का हो जाएगा। मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलती है।
सरकार शिक्षा के लिए 23,000 रुपये भी देती है। यह आर्थिक सहायता एकमुश्त नहीं, बल्कि किस्तों में दी जाती है। जैसे, बेटी के छठी क्लास में पहुंचने पर 3000 रुपये, आठवीं क्लास में पहुंचने पर 5000 रुपये, 10वीं क्लास में पहुंचने पर 7000 रुपये और 12वीं क्लास में पहुंचने पर 8000 रुपये दिए जाएंगे।
31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल परिवारों में जन्मी सभी लड़कियां भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकती हैं। लेकिन, उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की दो बेटियां ही इसका लाभ ले सकती हैं।
कौन से दस्तावेज लगेंगे?
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त यह है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। इसके लिए माता-पिता और बेटी का आधार कार्ड जरूरी है। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है।
साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक पासबुक की भी आवश्यकता होगी।
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
– https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जाएं।
– भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।
– फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
– इसे आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करें।
– जांच के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।