UP Jamin Registry New Rules : उत्तर प्रदेश में अगर आप भी जमीन खरीद बिक्री करने वाले हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री की सर्कल दर में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। आईए जानते हैं पूरी खबर क्या है?
UP Jamin Registry New Rules
उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री करने का सिस्टम पूरी तरीका से बदलने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार रजिस्ट्री की सर्किल दर आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने की तैयारी में जुट गया है।
कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दलों में जो कमी देखी जाएगी उन्हें दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है और आदेश दिए गए हैं कि कृषि की जमीन पर अगर एक या दो मकान बन जाता है तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अगर एक दो दुकान का निर्माण हो गया है तो उसे वेबसाइट नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में हुई बैठक में कई तरह के बातों पर निर्णय लिया गया और चर्चा की गई। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने सभी जिलों के डीएम के सर्किल रेट के बारे में भी जानकारी जल्द ही मांगे हैं। उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी में पिछले कई सालों से संपत्ति के रजिस्ट्री के लिए सर्किल दर तय नहीं हुआ है। पूर्व में जो दरे निर्धारित किया गया है इसमें कई तरह की खामियां देखने को मिल रही है। मीटिंग के दौरान जिन प्रमुख मुद्दा पर चर्चा हुई वह नीचे इस प्रकार हैं जिसे आप समझ सकते हैं।
मीटिंग के दौरान प्रमुख मुद्दों पर चर्चा
- रजिस्ट्री के लिए सर्किल दर ऐसे तई की जाए जिसमें की आम आदमी को राहत मिल सके।
- इसके साथ ही एक ऐसा मुद्दा पर भी बात किया गया जिसमें कृषि की जमीन के लिए आवासीय और आवासीय की जगह व्यावसायिक सर्किल दर को तय किया जाएगा।
- खेती की जमीन पर अगर एक या दो मकान बन जाता है तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा।
- किसी जमीन पर अगर एक या दो दुकान बना हुआ है तो उसे वेबसाइट नहीं किया जाएगा।
- अगर एक ही जगह पर कई मकान बना हुआ है उस जगह पर आवासीय और कई दुकान बनी हुई है तो व्यावसायिक दायरे में जरूर के हिसाब से ही लाया जा सकता है।
- मनमानी तरीके से सर्कल दर्द टाइप करने की प्रथम अब नहीं चलेगा।
- अग्रवाल के गांव में दारू में होने वाली भिन्नता को खत्म किया जाएगा।
- सड़क के किनारे 50 मीटर के दायरे में एक ही जगह पर अगर कई दुकान बना हुआ है तो उसे व्यवसायिक ही माना जाएगा।