School Holiday Supreme Court News : अगर आप भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आप सभी को बता दें कि भारत देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सोमवार को दिल्ली के मुंडा का इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 तक पहुंच गए जो अति गंभीर श्रेणी के ऊपर है। वही इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होते ही दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेजों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिए हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के हटाए नहीं जाएंगे।
दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है GRAP – 4
बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए GRAP – 4 लागू किए गए हैं। वहीं इसके तहत राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दिए गए हैं और सभी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां रोक दिए गए हैं वहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिए हैं कि GRAP – 4 का पालन पुरी सख्ती के साथ किए जाएं और इसे हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होंगे।
Supreme Court की बेंच का सख्त आदेश
आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली और उसे सटे इलाकों में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वही कोर्ट ने पॉल्यूशन को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हुए स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिए हैं। वही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि पॉल्यूशन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जाएं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाएं बड़ा कदम
आप सभी को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर में GRAP – 4 लागू करने और स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला ले लिए थे। वही कोर्ट को सूचित किए गए की एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्कूलों को बंद करने के साथ-साथ अन्य एहतीयाती कदम भी उठाए गए हैं। वही यह फैसला कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिए गए हैं और इसे लागू करने में तात्पर्यता दिखाए हैं।