Aadhar Card High Court News : आधार कार्ड को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया यह महत्वपूर्ण आदेश , जाने हाई कोर्ट का आदेश।।

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Aadhar Card High Court News : अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिसे जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।

Aadhar Card High Court News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया एक महत्वपूर्ण आदेश

आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ऐसे में इस आदेश में साफ कह दिए हैं कि आधार उम्र नहीं बल्कि पहचान का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ऐसे में इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजने की भी व्यवस्था दे दिए हैं। आप सभी को बता दें कि हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि मुख्य सचिव सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में अवगत करा दें।

Aadhar Card High Court News : यह मामला नरसिंहपुर अंतर्गत सिंहपुर पंचायत निवासी सुनीता बाई साहू की याचिका से संबंधित थे

आप सभी को बता दें कि यह पूरा मामला नरसिंहपुर अंतर्गत सिंहपुर पंचायत निवासी सुनीता बाई साहू की याचिका से संबंधित थे। वही याचिकाकर्ता को अपने शब्दों में कहना था कि उसके पति मोहनलाल साहू की बिजली का करंट लगने से मौत हो गया था। ऐसे में लिहाजा शासकीय स्कीम अंतर्गत आर्थिक मदद के लिए आवेदन किए गए थे। किंतु वह आवेदन इस आधार पर रद्द कर दी गई की म्यूजिक पति की उम्र 64 वर्ष से ज्यादा थे। जबकि आधार कार्ड में दर्ज उम्र के अनुसार मृत्यु के समय पति की उम्र 64 वर्ष से कम थे।

राज्य शासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड पर मृतक की उम्र 64 वर्ष से थे अधिक

आप सभी को बता दें कि राज्य शासन की ओर से पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए गए कि जनपद पंचायत से संबंधित डॉक्यूमेंट के आधार पर पाए गए थे कि मृतक पति की उम्र 64 वर्ष से ज्यादा थे। इसके अलावा 2023 में जारी एक परिपत्र में भी यह साफ कर दिए गए थे कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान के लिए किया किए जाने चाहिए। ना की डेट ऑफ बर्थ सत्यापन करने के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध है। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सहित देश के अन्य हाईकोर्ट भी अपने पूर्व आदेशों में यह रेखांकित कर चुके हैं कि आधार कार्ड पहचान पत्र है ना की डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र।

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