MP News: MP विकलांग पेंशन योजना (Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।
MP विकलांग पेंशन योजना की प्रमुख बात:
1. पात्रता:
यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो।
आवेदक का आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
दिव्यांग व्यक्ति के पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं होना चाहिए, और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होने चाहिए।
2. पेंशन राशि:
इस योजना के तहत, पात्र विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
पेंशन की राशि आमतौर पर 600 रुपये प्रति माह होती है, हालांकि यह राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है और समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं।
3. आवेदन प्रक्रिया:
विकलांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
आवेदन पंचायत कार्यालय, समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
4. लाभ:
इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे भोजन, दवाइयाँ, और अन्य खर्चे उठा सकते हैं।
यह योजना विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर प्रदान करने और उनके आत्म-सम्मान को बनाए रखने में मदद करती है।
5. आवेदन के लिए दस्तावेज़:
विकलांगता प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पहचान पत्र (जैसे राशन कार्ड, वोटर ID, आदि)
निवास प्रमाण पत्र
फोटो
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहारा देना है, ताकि वे समाज में सम्मान से जीवन जी सकें और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
यह योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सशक्तिकरण का प्रयास है, जो उनके जीवन को थोड़ा और आसान बनाने में मदद करती है।