Haryana News : हरियाणा में शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार ने तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को शराब की दुकानें, बार और पब पूरी तरह बंद रहेंगे। इन दिनों को ड्राई-डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
सरकार का आदेश
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत, आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदान के एक दिन पूर्व, मतदान के दिन और मतगणना के दिन शराब की बिक्री न हो। यह नियम नगर निकाय क्षेत्रों से 3 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी रहेगा। विभाग ने सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है और सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निकाय चुनाव
राज्य में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 7 नगर निगमों सहित 40 नगर निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत सरकार को अपने स्तर पर तबादले करने और नए विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन किसी भी स्थानांतरण के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया
चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने और मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें।