Haryana News:हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “विकलांग पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत 60% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- पेंशन राशि: पात्र लाभार्थियों को ₹2,750 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- सहायता का उद्देश्य: दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
पात्रता मानदंड
1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और कम से कम 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
3. आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र से सत्यापित किया गया हो।
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं।
2. “ऑनलाइन आवेदन” सेक्शन में जाकर आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (60% या उससे अधिक विकलांगता दर्शाता हुआ)
- बैंक खाता विवरण
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
पेंशन स्थिति जांचने के लिए
लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाकर पेंशन आईडी, बैंक खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके विवरण देख सकते हैं।
हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा सरकार की यह पहल दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।