PM Awas Yojana: शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शनिवार से गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया। मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख तक है, उन्हें शहरी आवास योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
इसके अलावा अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी वार्षिक आय की श्रेणी तय की गई है। इसमें कमजोर आय वर्ग के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक, अल्प आय वर्ग की वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये और मध्यम वर्गीय परिवार की वार्षिक आय अधिकतम छह लाख से नौ लाख रुपये होनी चाहिए।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें आवास का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश पांडेय के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 2.0 का संचालन शुरू हो गया है।
योजना के लिए कौन पात्र है?
योजना के तहत निम्न आय वर्ग, अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग श्रेणी के शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर मकान बनाने, खरीदने और किराए पर देने के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, विवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होंगे। एक लाभार्थी किसी एक योजना के लिए पात्र होगा। पूर्व में किसी योजना का लाभ न मिलने का शपथ पत्र देना होगा प्रभारी परियोजना अधिकारी ने बताया कि ऐसे परिवार जिन्हें पिछले 20 वर्षों से केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें शहरी योजना 2.0 के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदक को निकाय द्वारा मांग का सत्यापन करते समय इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा।
इन वर्गों के लोगों को मिलेगा शहरी आवास योजना का लाभ
योजना में विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही पीएम स्व-निधि योजना में लाभान्वित सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गी-झोपड़ियों और चालों में रहने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। योजना के लिए केवल वही पात्र माने जाएंगे जिनके पास आधार कार्ड होगा।
केंद्र और राज्य सरकार किस्तों में भेजेगी आवास की राशि
वित्तपोषण के तहत ब्याज अनुदान योजना को छोड़कर आवास निर्माण की लागत केंद्र सरकार, राज्य शहरी स्थानीय निकाय और चयनित लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। एएचपी, बीएलसी के तहत प्रति आवास इकाई सरकारी अनुदान 2.50 लाख रुपये होगा। केंद्रीय सहायता 1.50 लाख रुपये और राज्य का अंशदान एक लाख रुपये होगा।
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
आवास योजना के लिए पात्र आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दिए गए इस लिंक (https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx) पर जाएँ या अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करें।