Up News: उत्तर प्रदेश विवाह शगुन योजना को शादी अनुदान योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि विवाह का खर्च उठाने में मदद मिल सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए “शादी अनुदान योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को अपनी पुत्री के विवाह हेतु ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज यूपी विधानसभा में अपना नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया जो यूपी के इतिहास का सबसे भारी भरकम बजट है। इस बजट में बेटियों और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। जिसमें लड़कियों की शिक्षा से लेकर कई बड़ी योजनाओं को ध्यान में रखा गया है। जिसके बाद कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने इस बजट में बेटियों पर खूब पैसा बरसाया है।
पात्रता मानदंड:
आयु सीमा: विवाह की तिथि को पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹56,460 है।
लाभ की सीमा: एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान अनुमन्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
समयसीमा: आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन: आवेदक शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना की मुख्य बातें:
✅ वित्तीय सहायता: ₹20,000 प्रति बेटी
✅ लाभार्थियों की संख्या: प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियाँ
✅ पात्रता:
बेटी की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
परिवार की आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए)
सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के परिवार आवेदन कर सकते हैं
✅ समयसीमा: विवाह से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा