Rajasthan KanyaDan Yojana: राजस्थान सरकार ने लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के आवेदन का समय बढ़ा दिया है। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह में सहायता प्रदान करना है। राजस्थान में लड़कियों की शादी के लिए सहायता एवं उपहार राशि का समय बढ़ा दिया गया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन का समय बढ़ा दिया गया है।
राजस्थान में लड़कियों की शादी के लिए सहायता एवं उपहार राशि का समय बढ़ा दिया गया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन का समय छह महीने बढ़ा दिया गया है। इसे अब एक साल से अधिक हो गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद पात्र आवेदक को नियमानुसार संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा।
राजस्थान में कन्याओं के विवाह के लिए सरकार ने सहायता राशि एवं उपहार राशि देने का समय बढ़ा दिया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान (सहायता एवं उपहार) योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की समय सीमा छह माह बढ़ा दी गई है।
अब इसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी विवाह की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर नियमानुसार संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।