6Th Pay Commission : अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में हाई कोर्ट ने एक आम फैसला सुना दिए हैं। बता दें कि यह फैसला कोर्ट के डबल बेंच ने सुने हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को छठे वेतनमान की अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी मिलेगा मीडिया रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैसले से मध्य प्रदेश राज्य के करीब साढे तीन लाख पेंशनर्स एवं कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को नोटिस जारी कर कहे की चार हफ्ते में फैसला लिए जाएं और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देकर आदेश जारी किया जाए।
6Th Pay Commission : हाई कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों का बढ़ेगा मूल वेतन
हाई कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों का मूल वेतन में बढ़ोतरी होगा। वही पेंशनर्स को भी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। बता दे कि इस मामले को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे। बता दें कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने अपने शब्दों में बताएं कि मध्य प्रदेश वेतन पूनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार वेतन बढ़ोतरी 1 जुलाई से समान रूप से किया गया था। जिसे कर्मचारियों को छठे वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिला है।
6Th Pay Commission : हाई कोर्ट में दायर याचिका में क्या कह गए हैं
पता नहीं की हाई कोर्ट में दायर याचिका में कह गए थे कि केंद्र ने 19 मार्च 2012 को छठे वेतनमान के नियमों में संशोधन कर दिए थे। इसके अनुसार जिनकी वेतन बढ़ोतरी 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच थे उन्हें 5वें वेतनमान की एक वेतन बढ़ोतरी दिए जाने चाहिए और उनका वेतन छठे वेतनमान के अनुसार तय करना चाहिए। ऐसे में उन्हें 1 जुलाई 2006 से वार्षिक वेतन बढ़ोतरी दिए जाने चाहिए। बता दे कि आज का में आगे कह गए कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी केंद्र सरकार का आदेश पालन कर लिए हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन तय कर दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा अभी तक नहीं किए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार 4 हफ्ते में फैसला ले
मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन केंद्र सरकार के परिपत्र के अनुसार निर्धारित किया जा सके लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्कालीन प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने 22 मार्च 2012 को ज्ञापन सौपा था।
ऐसे में तत्कालीन मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री ने वित्त विभाग की फाइल को मंजूरी भी दे दिए लेकिन आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में इस पर पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष सक्सेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिए। बता दे कि इस मामले की 18 अक्टूबर को डबल बेंच ने सुनवाई हुए थे। ऐसे में कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में फैसला लेने को कहे हैं और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में निर्णय से अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं। सक्सेना ने अपने शब्दों में बताएं की याचिका पर वशिष्ठ अधिवक्ता मेजर के गिल्डियार ने बहस किए।